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न्यायालय ने सुनाई राजकुमार को सजा, जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगाया अर्थ दंड ​​​​​​​

दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और न्यायालय द्वारा उनके अपराध को देखते हुए सजा सुनाई जा रही है।
 

चंदौली जिले में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और न्यायालय द्वारा उनके अपराध को देखते हुए सजा सुनाई जा रही है।

इसी क्रम मे पीठासीन अधिकारी  दीपक कुमार मिश्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

आपको बता दें कि दिनांक 02.09.2011 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राजकुमार पुत्र कुंजबिहारी निवासी जसुरी थाना चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 251/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। जिसमे अभियुक्त को अवैध असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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