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सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में COP लेकर आएं अधिवक्ता, तभी डाल पाएंगे अपना वोट

सिविल बार एसोसिएशन के लिए 21 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। सिविल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए कुल 1297 मतदाताओं के भाग लेने की संभावना है।
 

बिना COP के मतदान में भाग नहीं ले पाएंगे अधिवक्ता, चुनाव अधिकारी का साफ-साफ आदेश

 

चंदौली जिले में सिविल बार एसोसिएशन के लिए 21 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। सिविल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के लिए कुल 1297 मतदाताओं के भाग लेने की संभावना है। इस आशय की जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्रमौलि उपाध्याय ने दी है।

 मुख्य चुनाव अधिकारी चंद्रमौलि उपाध्याय का कहना है कि सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष व महामंत्री पद के लिए मतदान सबेरे 10 बजे से प्रारंभ होकर सायंकाल 4 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

 चंद्रमौलि उपाध्याय ने बताया कि माडल बॉयलॉज के अनुसार मतदान में केवल सीओपी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस) वाले अधिवक्ता ही भाग ले सकेंगे। पहचान पत्र के रूप में सीओपी का परिचय पत्र ही मान्य होगा। इसके अलावा किसी अन्य विकल्प पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः समस्त अधिवक्ताओं से अपील की जा रही है कि वह मतदान के लिए अपना सीओपी लेकर आएं, ताकि मतदान में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।

 आपको बता दें कि सिविल बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए तीन-तीन उम्मीदवार मैदान में हैं और सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों पदों के लिए देर शाम तक अधिवक्ता अपने खेमे का प्रचार करते देखे गए। माना जा रहा है कि सभी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे।

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