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चंदौली में एक और अपराधी जिलाबदर, शातिर पिंटू को 6 माह के लिए जिला से किया गया तड़ीपार

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अराजक तत्वों को जनपद की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर एक-एक कर उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।
 

अपराध नियंत्रण अभियान के तहत प्रशासन की सख्त कार्रवाई

आदतन अपराधी पिंटू 6 माह के लिए जिला बदर

लगातार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त था आरोपी

जनपद चंदौली में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने संयुक्त रूप से एक आदतन व मनबढ़ अपराधी के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई अपराध नियंत्रण के विशेष अभियान के तहत की गई है।

प्रशासन के अनुसार, लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण आरोपी को 6 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमा से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि उक्त व्यक्ति इस अवधि में जनपद की सीमा के भीतर पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने और आम जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। पुलिस और प्रशासन ने ऐसे सभी अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया है।

जिला बदर किए गए अपराधी की पहचान पिंटू पुत्र स्वर्गीय कृष्णा, निवासी कांशीराम आवास, पाकेट नंबर 01, वार्ड नंबर 05, थाना चंदौली के रूप में हुई है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, पिंटू के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी और अवैध हथियारों से जुड़ी धाराएं शामिल हैं।
उसका आपराधिक इतिहास इस प्रकार है—

  •     मुक़दमा अपराध संख्या 247/2017, धारा 294, 323, 504, 506 भादवि, थाना चंदौली
  •     मुक़दमा अपराध संख्या 52/2024, धारा 307, 504, 506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चंदौली

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अराजक तत्वों को जनपद की शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे अपराधियों की सूची तैयार कर एक-एक कर उन पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि जिला बदर किए गए व्यक्ति पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी और सीमा क्षेत्र में उसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

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