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बेमौसम बारिश से हुआ फसल नुकसान? 72 घंटे में दें सूचना, मिलेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ

चंदौली में तेज बारिश और हवाओं से हुए फसल नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कराकर मुआवजे का लाभ उठा सकते हैं।

 
 

72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना देना अनिवार्य

बीमित किसानों को मिलेगा क्षतिपूर्ति का लाभ

टोल फ्री नंबर 14447 पर दर्ज कराएं शिकायत

धान की कटी फसल जलभराव में कवर

व्हाट्सएप और ऐप से भी ऑनलाइन आवेदन सुविधा

चंदौली जिले में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की खड़ी और कटी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी ने कमर कस ली है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े किसान 72 घंटे के भीतर सूचना देकर अपने नुकसान की भरपाई पा सकते हैं।

कटी हुई धान की फसल जलभराव में होगी कवर
जिला कृषि अधिकारी ने नियमों को स्पष्ट करते हुए बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण खेतों में हुए जलभराव से धान की फसल का बीमा तभी कवर होगा, जब फसल कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में हो। इसके अलावा धान को छोड़कर अन्य सभी बीमित फसलों (जैसे ज्वार, बाजरा और अरहर) के नुकसान की सूचना किसान तय समय-सीमा के अंदर देकर क्लेम हासिल कर सकते हैं।

टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप से दर्ज कराएं शिकायत
किसान अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। यदि टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो किसान मोबाइल नंबर 7065514447 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर भी अपनी शिकायत पंजीकृत करा सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायत दर्ज करने के विकल्प
इसके अलावा किसान गूगल प्ले स्टोर से 'क्रॉप इंश्योरेंस ऐप' (Crop Insurance App) डाउनलोड कर सकते हैं या PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट (pmfby.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो किसान डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं कर सकते, वे नजदीकी जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत जमा कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज कराते समय इन दस्तावेजों को रखें तैयार
कृषि विभाग के अनुसार, फसल नुकसान के 72 घंटों के भीतर सूचना देना बेहद अनिवार्य है। शिकायत दर्ज कराते समय किसान अपना पहचान पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और बीमा पॉलिसी से संबंधित कागजात अपने पास जरूर रखें, ताकि विभागीय प्रक्रिया पूरी कर जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके।

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