पेंशन पाने के लिए दिव्यांगों को आधार लिंक कराना जरूरी, नहीं तो रोक दी जाएगी दिव्यांजनों की पेंशन
आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से होगा पेंशन का भुगतान
जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी राजेश नायक का निर्देश
खाते में एनपीसीआई -आधार वेरिफिकेशन होना अनिवार्य
चंदौली जिले के जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया है कि अगर किसी दिव्यांगजन ने अपनी पेंशन पाने के लिए संबंधित खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो वह जल्द से जल्द अपने खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, अन्यथा उनकी पेंशन रुक जाएगी, क्यों पूरी व्यवस्था को में बदलाव के मध्य नजर आधार बेस्ट पेमेंट प्रणाली से ही पेंशन का भुगतान किया जाना है। ऐसे में एनपीसीआई आधार भी वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में जो लोग इस सुविधा से वंचित होंगे उनको पेंशन रोक दी जाएगी।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना एवं इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को अनुदान की द्वितीय त्रैमासिक किश्त का प्रेषण माह सितम्बर, 2024 अकाउण्ट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जाना है। आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों के खातों को एनपीसीआई की प्रकिया से पूर्ण करना होगा, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट में भुगतान मात्र एनपीसीआई मैपर आधार में ही किया जा सकता है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने कहा कि जिन दिव्यांगजनों द्वारा एनपीसीआई मैपर आधार से लिंक नहीं किया जायेगा, उन लाभार्थियों का दिव्यांग पेंशन उनके खातों में प्रेषित नहीं की जा सकेगी।
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