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जिले में बंद रहेंगी मीट-मछली की दुकानें, जारी हो गया है 22 जनवरी का आदेश

22 जनवरी के दिन पूरे जिले में कहीं भी मांस-मछली की दुकान नहीं खुलेंगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।
 

 जिलाधिकारी के आदेश के बाद आया फरमान

मांस-मछली की दुकान नहीं खुलेंगी

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने जारी किया आदेश

चंदौली जिले के जिलाधिकारी के आदेश के बाद जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि परिसर में बने मंदिर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दिन पूरे जनपद में मांस प्रचलित की दुकानों को पूर्णतया बंद रखने का आदेश दिया गया है।

22 जनवरी के दिन पूरे जिले में कहीं भी मांस-मछली की दुकान नहीं खुलेंगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस आदेश को नहीं मानने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के पत्र संख्या-1863/स्था./2023-24 दिनांक 20.01.2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन, पशुधन अनुभाग-1 के पत्र संख्या-225/37-1-2024 दिनांक 17 जनवरी, 2024 शासन के पत्र संख्या-218/37-1-2024 दिनांक 17 जनवरी 2024 के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 22.01.2024 को अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि परिसर में बने मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
उक्त को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 22.01.2024 को प्रदेश में मांस-मछली के विक्रय को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त आदेशों का कडाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

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