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चंदौली जिले में 7 अप्रैल के बाद नहीं बिकेगी शराब जिलाधिकारी का यह है आदेश

विधान परिषद की सीट के लिए हो रहे चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने अपने स्तर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और इससे संबंधित अन्य आदेश और निर्देश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं
 

विधान परिषद की सीट के लिए हो रहे चुनाव

जिलाधिकारी ने एक आदेश किया जारी

शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश 

चंदौली जिले में विधान परिषद की सीट के लिए हो रहे चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने अपने स्तर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और इससे संबंधित अन्य आदेश और निर्देश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं, ताकि निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विधान परिषद चुनाव संपन्न कराया जा सके। इसके लिए जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि विधान परिषद के चुनाव के मद्देनजर मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व जनपद के सभी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा।  

जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 7 अप्रैल को शाम 4:00 बजे के बाद से लेकर 9 अप्रैल शाम 4:00 बजे तक जनपद में कोई भी शराब की बिक्री नहीं होगी और ऐसी सारी दुकानों और ठेके और ठेकों को बंद रखा जाएगा। जिला अधिकारी के द्वारा जारी आदेश में यह बताया गया है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार यह निर्देश जारी किया गया है और इसका पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कहीं से भी शराब की दुकान खोलने या शराब की बिक्री होने की शिकायत मिलेगी तत्काल उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी।  

 आपको बता दें कि वाराणसी चंदौली भदोही स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के तहत होने वाले विधान परिषद के चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं। इसके लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से समस्त तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है । मतदान के साथ-साथ मतदान के पहले की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।

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