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हटिया गांव के कोटेदार के खिलाफ FIR, खाद्यान्न वितरण में भारी घोटाला

ग्रामीणों की शिकायत पर आपूर्ति विभाग के अफसर ने मामले की जांच की तो सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल के दौरान भारी अनियमितता पाई।
 

ग्रामीणों की शिकायत पर जांच में हेराफेरी

डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई

बबुरी थाने में दर्ज हो गयी एफआईआर

चंदौली जिले के सदर ब्लॉक क्षेत्र के हटिया गांव के कोटेदार विष्णु प्रसाद के खिलाफ बबुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बड़ी कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के आदेश के बाद कोटेदार के खिलाफ जिला पूर्ति अधिकारी मनीष विक्रम ने कार्यवाही की है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किए जा रहे निशुल्क खाद्यान्न वितरण की जांच के क्रम में विकासखंड चंदौली के ग्राम पंचायत हटिया के कोटेदार विष्णु प्रसाद के दुकान की आकस्मिक जांच पूर्ति निरीक्षक चंदौली नरेंद्र कुमार चौबे द्वारा की गई थी।

 इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र के सप्लाई इंस्पेक्टर नरेंद्र चौबे की जांच के बाद कोटेदार पर अनियमितता और खाद्यान्न में घपलेबाजी का मामला उजागर हुआ है। ऐसे में उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजी गई थी। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद उसके खिलाफ बबुरी थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए कोटेदार का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

 जानकारी के अनुसार सदर ब्लाक के हटिया गांव के कोटेदार विष्णु प्रसाद के खिलाफ अक्सर खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का आरोप लगता था। इसके बाद ग्रामीणों की शिकायत पर आपूर्ति विभाग के अफसर ने मामले की जांच की तो सप्लाई इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल के दौरान भारी अनियमितता पाई। सप्लाई इंस्पेक्टर की जांच के बाद कोटेदार के खिलाफ कई आरोपों की पुष्टि हो गई थी।

अपनी जांच रिपोर्ट में नरेंद्र चौबे ने बताया कि कोटेदार विष्णु के साथ द्वारा राशन कार्ड धारकों से पॉश मशीन पर अंगूठा लगवा कर खाद्यान्न नहीं दिया जाता था। इसके अलावा गोदाम की जांच के दौरान 96 कुंतल खाद्यान्न की गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर ने  कोटेदार की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के सिफारिश की। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्यवाही की गई है।

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