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जिलाधिकारी का आया फरमान, कल-कारखानों में 17 को सार्वजनिक अवकाश

इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी के लिए जिले के निजी अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपकरणों कारखानों व अन्य व्यवसाय में कार्यरत ऐसे कामगार, जो मध्य प्रदेश के मतदाता हैं। उनके लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है।
 

चंदौली जिले में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपकरणों, कारखानों व अन्य व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। 


आपको बता दे की मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव में मतदान होना है। इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी के लिए जिले के निजी अथवा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपकरणों कारखानों व अन्य व्यवसाय में कार्यरत ऐसे कामगार, जो मध्य प्रदेश के मतदाता हैं। उनके लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। ऐसे लोगों को प्रदेश सरकार ने खास पहल की है।


जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु निर्धारित मतदान तिथि को मध्य प्रदेश के मतदाता जो निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों औद्योगिक उपकरण या कारोबार व्यवसाय में कामगार के रूप में कार्यरत हैं। उनको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के प्रावधानों के अनुसार अविरल प्रकिया वाले कारखाने में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाए। 

जिलाधिकारी ने साफ-साफ निर्देश दिया है कि इसके लिए कारखाने में मतदान के दिवस को सार्वजनिक सवैतनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा।
 

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