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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोवध मामले में अभियुक्त को सजा और जुर्माना

पुलिस की इस सफलता में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव तथा थाना चकिया के पैरोकार कांस्टेबल दुर्गेश यादव की प्रभावी पैरवी और साक्षियों के ठोस साक्ष्य महत्वपूर्ण रहे।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चन्दौली पुलिस की सफलता

चकिया न्यायालय ने अभियुक्त प्रेम राम को दोषी करार दिया

जेल में बिताई अवधि की सजा और 3000 का अर्थदंड

उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपद चन्दौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के चलते गोवध निवारण अधिनियम के एक पुराने मामले में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में वैज्ञानिक विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।

इसी क्रम में शुक्रवार को चकिया स्थित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0)/जेएम चकिया) ने अभियुक्त प्रेम राम पुत्र मूसेराम निवासी दाउदपुर, थाना चकिया, जनपद चन्दौली को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि की सजा के साथ-साथ ₹3000 के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला वर्ष 2002 का है। 30 नवम्बर 2002 को थाना चकिया में मुक़दमा अपराध संख्या 256/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस की इस सफलता में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव तथा थाना चकिया के पैरोकार कांस्टेबल दुर्गेश यादव की प्रभावी पैरवी और साक्षियों के ठोस साक्ष्य महत्वपूर्ण रहे।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत गंभीर अपराधों के मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए कड़ी पैरवी और पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, ताकि अपराधियों में कानून का डर बना रहे।

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