सुश्री नूतन के अदालत में दो आरोपियों को मिली सजा, आर्म्स एक्ट के तहत कारावास की सजा, साथ में लगा अर्थ दंड
चंदौली जिले में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दो आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि व ₹1500 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है । अर्थ दंड अदा न करने पर 7 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि 14 मई 2005 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित आरोपी के खेदारू बिंद पुत्र मरजू बिंद निवासी मच्छरमारा थाना जमनिया जिला गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या 44/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत बलुआ में पंजीकृत किया गया था।
इसके साथ ही 22 अक्टूबर 2002 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के संबंध में आरोपी अभियुक्त इस्लाम पुत्र नईम निवासी मेरापुर थाना बलुआ जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या 142/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था।
दोनों अभियोग में आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा सजा सुनाते हुए दोनों अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधी व ₹1500 के अर्थ दंड से दंडित किया गया और अर्थ दंड अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को 7-7 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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