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ऑपरेशन कन्विक्शन की कार्रवाई जारी, लगातार अभियुक्त को हो रही सजा, गुंडा एक्ट के तहत एक और अभियुक्त को भेजा गया जेल

उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के दोषी अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के दोषी अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।

    

आपको बता दें कि मामानीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

बताया जा रहा है कि दिनांक 20.07.23 को धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोटक पुत्र रामलाल निवासी दुल्हीपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली के विरूद्ध अपराध संख्या- 232/23 धारा उत्तर प्रदेश गुण्डा अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सजा सुनाई गई है ।

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