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मिर्जापुर पुलिस ने पशुतस्करी के मामले में सियाराम के घर चिपकायी कुर्की की नोटिस

इस दौरान सैयदराजा पुलिस के साथ ही साथ मिर्जापुर के लालगंज थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। नोटिस की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा पहले तो घर वालों को नोटिस देकर सूचित किया गया और उनके दीवाल पर नोटिस भी चस्पा की गई।
 

लालंगज थाने में दर्ज है गोवध अधिनियम का मुकदमा

28 अक्टूबर 2022 से जारी है वारंट

सैयदराजा पुलिस की मौजूदगी हुयी कार्रवाई

देख रहे थे पड़ोसी लोग

चंदौली जिले के सैयदराजा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 मकान नंबर 51 में सियाराम पुत्र राममूरत चौरसिया के घर न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जापुर के आदेशानुसार 82 की कार्यवाही करते हुए उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दी गयी है। सैयदराजा पुलिस की मौजूदगी में मिर्जापुर की पुलिस ने यह नोटिस चिपकायी है।

Kurki Notice

 बता दें कि अभियुक्त सियाराम पुत्र राम मूरत चौरसिया वार्ड नंबर 13 कस्बा सैयदराजा निवासी पर मिर्जापुर जिले के थाना लालगंज में गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत था। वह मामले में गिरफ्तार नहीं हो सका था। इसके खिलाफ 28 अक्टूबर 2022 से माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया, जिसके सापेक्ष अभियुक्त द्वारा अभी तक न्यायालय में समर्पण करने की कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके बाद न्यायालय द्वारा मिले आदेश के बाद अभियुक्त सियाराम के खिलाफ उनकी 82 की कार्यवाही करते हुए उनके मकान पर नोटिस चस्पा की गई है।  ताकि नियत समय में अभियुक्त थाने या  न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जाए, नहीं तो उनके खिलाफ 83 की कार्यवाही करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान सैयदराजा पुलिस के साथ ही साथ मिर्जापुर के लालगंज थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। नोटिस की कार्यवाही के दौरान मौजूद रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा पहले तो घर वालों को नोटिस देकर सूचित किया गया और उनके दीवाल पर नोटिस भी चस्पा की गई। वहीं सार्वजनिक स्थान पर भी नोटिस चस्पा कर लोगों को सूचना दी गई कि सियाराम अगर दिखाई दे तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए।

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