ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलेगा फायदा, 2 लाख तक का है बीमा
कामगारों के परिवार की मदद करने का प्लान
दुर्घटनावश मृत्यु होने पर मिलेगी मदद
दुघर्टनावश दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता का नियम
बैठक में अनुग्रह राशि एवं (ex-gratia)माडूल प्रक्रिया के बारे में श्रम प्रवर्तन अधिकारी चन्दौली द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को मृत्यु या दिव्यांगता होने पर 2 लाख तक अनुग्रह राशि प्रदान की जायेगी। यह योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में ई-श्रम पोर्टल पर 31 मार्च 2022 तक पंजीयन के पश्चात् उक्त अवधि में या उससे पहले दुर्घटना होने के संबंध में दावा (क्लेम) करने के लिए पात्र होंगे।
मृत्यु की दशा में दावेदार का आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर की कापी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं दिव्यांगता की दशा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र दावेदार का आधार नंबर यूएनए कार्ड एवं अन्य अभिलेख आवश्यक है।
बैठक के समाप्ति पर जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ एवं खरीद एजेंसियों के साथ जनपद में धान की खरीद सुचारू रूप से होती रहे.. इस बाबत भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संबंधित क्रय एजेंसी समय से खरीद सुनिश्चित करते हुए टाइम लाइन के भीतर भुगतान सुनिश्चित करते रहें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), मुख्य चिकित्साधिकारी एवं श्रम विभाग के अधिकारी एवं समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*