जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

गाली गलौज करने वाले लक्ष्मण राम को मिली सजा, कोर्ट ने जेल में बितायी गई अवधि के साथ लगाया अर्थ दंड

जनपद चंदौली नें दोषी अभियुक्त लक्ष्मण राम पुत्र पांचू राम निवासी एकौनी थाना धीना जनपद चंदौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

धीना थाने में दर्ज मामले में 10 साल बाद मिली सजा

लक्ष्मण राम को सिविल जज ने दी सजा

मारपीट व गाली गलौंच करने का आरोप

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट व गाली-गलौज करने के आरोपी अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल में बितायी गयी अवधि व 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

आपको बता दें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमन तिवारी (सिवील जज (सी.डि)/एसीजेएम) जनपद चंदौली नें दोषी अभियुक्त लक्ष्मण राम पुत्र पांचू राम निवासी एकौनी थाना धीना जनपद चंदौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 23.12.14 को थाना धीना में अपराध संख्या-78/14  धारा 323,504,506,452 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*