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ऑपरेशन कन्विक्शन में 4 को आजीवन कारावास, रेमा गांव में 2007 में हुयी थी हत्या

सजा पाने वालों में  1.फूलनाथ पुत्र स्व. पांचू 2.शोभनाथ पुत्र स्व. पाचू 3.राम निहोर पुत्र कैलाश 4.विजयी पुत्र शोभनाथ शामिल हैं। सभी रेमा गांव थाना अलीनगर के रहने वाले हैं।
 

 चंदौली जिले में ऑपरेशन कंविक्शन का असर

आरोपियों के खिलाफ तेजी से दंडात्मक कार्यवाही जारी

4 हत्यारों को मिला आजीवन कारावास

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली जिले में आरोपियों के खिलाफ तेजी से दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के द्वारा चार आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 26-26 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही साथ यह कहा गया है कि अर्थदंड न देने की स्थिति में उनको 2 साल 1 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बताया जा रहा है कि अलीनगर थाना इलाके में दिनांक 18 नवंबर 2007 में हुयी घटना के बाद दर्ज मुकदमा अपराध संख्या- 364/2007 धारा 302, 34, 504 भादवि थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा गांव के निठोहर को आपसी रंजिश में तमन्चा से गोलीमार हत्या कर दिया गया था।

इसी मामले में दर्ज अभियोग के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना अलीनगर के पैरोकार राकेश कुमार सिंह अभियोजन की तरफ से  संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को  न्यायाधीश विनय कुमार सिंह के द्वारा सभी 4 अभियुक्तों को सजा सुनायी।

सजा पाने वालों में  1.फूलनाथ पुत्र स्व. पांचू 2.शोभनाथ पुत्र स्व. पाचू 3.राम निहोर पुत्र कैलाश 4.विजयी पुत्र शोभनाथ शामिल हैं। सभी रेमा गांव थाना अलीनगर के रहने वाले हैं। सभी को आजीवन कारावास व 26000 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2 वर्ष एवं 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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