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स्वरोजगार हेतु बैंकों के माध्यम से मिल रहे लोन, 10 लाख तक के ऋण आसानी से उपलब्ध

उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्क शेड, मशीन-उपकरण, भट्ठी एवं कच्चे माल आदि हेतु धनराशि की मांग कर सकता है। टर्म लोन मद में वितरित ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की व्यवस्था है।
 

इस योजना में मिलेगा ढाई लाख रुपए का अनुदान

4 लाभार्थी उठा सकते हैं लाभ

स्वरोजगार करने के लिए दिया जा रहा ऋण

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गिरजा प्रसाद ने दी जानकारी

चंदौली जिले के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गिरजा प्रसाद ने बताया कि उप्र माटीकला बोर्ड के माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से, प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के परम्परागत माटीकला एवं माटी शिल्पकला के उद्यमियों, शिल्पियों महिला व पुरूष वर्ग के समन्वित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में खादी ग्रामोद्योग विभाग चन्दौली को 04 इकाईयों का लक्ष्य प्राप्त है।

इसके लिए मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना में 10.00 लाख तक का ऋण स्थानीय बैंकों के माध्यम से दिये जाने का प्राविधान है। उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्क शेड, मशीन-उपकरण, भट्ठी एवं कच्चे माल आदि हेतु धनराशि की मांग कर सकता है। टर्म लोन मद में वितरित ऋण पर 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान की व्यवस्था है। उक्त योजनान्तर्गत दिनांक 22.08.2023 तक आवेदन कर सकते है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए जिन भी प्रजापति कारीगरों को बैंको से ऋण लेने हेतु आवेदन करना है वे जिला ग्रामोद्योग कार्यालय गंगा रोड रामजी कटरा में स्थित कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा अधिक जानकारी हेतु मो0 नं0 7703006951 व 7800649332 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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