26 अप्रैल को निपटाए जाएंगे बिजली के वाद, आप उठाएं फायदा

विद्युत संबंधी मामलों के लिए विशेष लोक अदालत
सारे वादों का होगा निस्तारण
लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों एवं आपराधिक का भी होगा निपटारा
चंदौली जिले के अपर सत्र न्यायाधीश और जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास वर्मा ने जानकारी दी है कि 26 अप्रैल को विद्युत संबंधी शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष लोग अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी तरह के मामले निपटाए जाएंगे। इस लोक अदालत का उपभोक्ता लाभ उठा सकते हैं।

अपर जनपद न्यायाधीश व पूर्णकालिक सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 26 अप्रैल 2025 को विशेष लोक अदालत विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामलों एवं आपराधिक (पेटी ऑफेंसेस) मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

उपरोक्त वादों से संबंधित व्यक्ति दिनांक 26 अप्रैल 2025 को न्यायालय परिसर जनपद चन्दौली में उपस्थित होकर अपनें विद्युत वादों का निस्तारण सुलह समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर कर सकते हैं। साथ ही लोक अदालत के अंदर मामले को तत्काल निपटा सकते हैं।
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