2003 में दर्ज मुकदमे में महेन्द्र प्रसाद को मिली सजा, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की घटना
मौके पर गाली-गलौज देने के आरोपी को सजा
अभियुक्त को आज मिली सजा
न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपये का लगा अर्थदण्ड
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्य सरकार में बाधा पहुचाने व गाली-गलौज देने वाले एक आरोपी अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप को सजा मिली है।
आपकों बता दें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमन तिवारी सिविल जज (सी0डि0/एसीजेएम) जनपद चंदौली नें दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 08.05.03 को धारा 353,504 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.महेन्द्र प्रसाद पुत्र वसन्तू प्रसाद निवासी ग्राम मैढ़ी थाना सैयदराजा जनपद चंदौली 2.झनझन सिंह (मुकदमा दौरान मृत्यु) के विरुद्ध अपराध संख्या- 89/2003 धारा 353,504 भारतीय दंड विधान थाना चंदौली में पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार (एपीओ) व थाना चंदौली के पैरोकार कांस्टेबल श्याम यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री सुमन तिवारी सिविल जज (सी0डि0/एसीजेएम) जनपद चंदौली नें दोषी अभियुक्त महेन्द्र प्रसाद को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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