मई और जून महीने में 7 बजे से 1 बजे तक चलेगी कोर्ट, दोनों बार एसोसिएशन ने दी रजामंदी

न्यायालय कार्य में समय होगा परिवर्तित
सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा न्यायालय का कार्य
जिला व सत्र न्यायाधीश रविन्द्र सिंह ने जारी किया आदेश
चंदौली जनपद के जिला व सत्र न्यायाधीश रविन्द्र सिंह ने पत्र जारी कर अवगत कराया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 7356/मेन (पी) / एडमिन. (ए-3) दिनांकित 31.05.2019 में यह दिशा-निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों में, जिनमें जनपद चन्दौली भी सम्मिलित है, प्रतिवर्ष माह मई व जून में प्रातःकालीन न्यायालय रहेगा।

जिला न्यायाधीश ने कहा कि प्रातःकालीन न्यायालय का समय प्रातः 07.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक रहेगा। जिसमें पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक लंच का समय (रेसस) रहेगा। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि जनपद के बार एसोसिएशन द्वारा प्रातःकालीन न्यायालय हेतु सहमति नहीं दी जाती है तो माह मई व जून में भी कार्यावधि प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक रहेगी।

लेकिन चंदौली जिले के सिविल बार एसोसिएशन तथा डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन के द्वारा दिनांक 21.04.2025 को प्रेषित किये गये प्रस्ताव में यह मांग की गयी है कि माह मई व जून 2025 में जनपद न्यायालय चन्दौली में प्रातः कालीन न्यायालय कर दिया जाय। जिससे जिले में अगले 2 महीने तक सुबह की न्यायालय चलेगा।
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के उपरोक्त पत्र तथा सिविल बार एसोसिएशन चन्दौली व डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन, चन्दौली द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव दिनांकित 21.04.2025 के परिप्रेक्ष्य में माह मई व जून 2025 में जनपद न्यायालय, चन्दौली में न्यायालय की कार्यावधि पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक एवं रेसस पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक रहेगा।
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