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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 3 अभियुक्तों को जेल, साथ में लगा है जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा तीन अन्य अभियुक्तों को भी सजा मिली है।

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा तीन अन्य अभियुक्तों को भी सजा मिली है।

आपको बता दे कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन सिविल जज एफटीसी जनपद चंदौली द्वारा दो अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। दो अभियुक्तों को जेल में बितायी गई अवधि के साथ ₹1500 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड अदा न करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताना पड़ेगा। वही एक अभियुक्त को जेल में बितायी गई अवधि के साथ 1600 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है तथा अर्थ दंड अदा न करने पर सा दिवस का कारावास की सजा सुनाई गई है।

आपको बता दे की दिनांक 13.7.2024 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आरोपी सकतंभा पुत्र कान्ता निवासी हराय थाना चंदवक जिला जौनपुर के विरुद्ध पशु तस्करी के तहत बलुआ थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसे आज सजा सुनाई गई है। जेल में बिताई गई अवधि के साथ ₹1600 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। 


वही दिनांक 6.2.2001 को धारा 379/411 भारतीय दंड विधान के संबंध आरोपी वीरेंद्र गुप्ता पुत्र राम आसरे निवासी नरायनपुर थाना अदलहाट जिला मिर्जापुर तथा महेंद्र गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता निवासी दलहटा थाना चेतगंज जिला वाराणसी के विरुद्ध 16/2001 धारा 379/411 भारतीय दंड विधान के तहत बलुआ थाने में पंजीकृत किया गया था। इन दोनों अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाते हुए 1500 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

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