ऑपरेशन कन्विक्शन में एक पशु तस्कर को मिली सजा, धीना थाने में दर्ज था मामला

22 साल बाद मिली पशु तस्कर को सजा
धीना थाने में चरन सिंह के खिलाफ दर्ज था मामला
जेल की सजा के साथ लगा जुर्माना
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना और अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाने का काम तेजी से जारी है।
मामले में बताया जा रहा है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
धीना थाने में दर्ज मुकदमें के बारे में बताया गया है कि मामले में दिनांक 9 मार्च 2003 को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त चरन सिंह यादव पुत्र जनार्दन यादव निवासी दुबैठा थाना सैयदराजा के विरुद्ध अपराध संख्या- 41/2003 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना धीना में पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना धीना के पैरोकार हेड कांस्टेबल राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 21 मार्च 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा चरन सिंह यादव को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा के साथ-साथ 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

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