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ऑपरेशन कन्विक्शन में मिली इन दो अपराधियों को सजा, जानिए क्या था मामला

सैयदराजा और सकलडीहा थाने में दर्ज मारपीट, ठगी सहित कई आरोपों के दोषी को सजा सुनाई गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई।
 



दुधारी के रहने वाले अनिल को मिली सजा

पौनी गांव के रहने वाले मुख्तार को भी सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन में पुलिस ने दिलवायी सजा

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सीजेएम कोर्ट से दो आरोपियों को सजा सुनाई गई है। एक आरोपी सैयदराजा थाने में दर्ज मुकदमे से संबंधित है, जबकि दूसरे को सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र में किए गए अपराध का दंड मिला है। दोनों को चंदौली जिले के सीजेएम की कोर्ट से सजा सुनाई गई है।

बताया जा रहा है कि दिनांक 21 मई 2000 को सैयदराजा थाने में दर्ज धारा 380, 411 आईपीसी के संबन्ध में आरोपी अनिल पुत्र अर्जुन निवासी दुधारी को सजा सुनायी गयी है। सैयदराजा थाने में इसके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-73/2000 दर्ज किया गया था।  जबकि सकलडीहा कोतवाली इलाके के पौनी गांव के रहने वाले मनोज उर्फ मुख्तार पुत्र बाबू नन्दन के खिलाफ दिनांक 3 फरवरी 1998 को धारा 323, 325, 504 आईपीसी के संबन्ध में मामला दर्ज किया था। सकलडीहा कोतवाली में इसके खिलाफ  मुकदमा अपराध संख्या 05/1998 दर्ज किया गया था।  

सैयदराजा और सकलडीहा थाने में दर्ज मारपीट, ठगी सहित कई आरोपों के दोषी को सजा सुनाई गई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोनों दोषियों को सजा सुनाई गई।

एसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि वर्ष 1998 के मारपीट सहित कई अन्य धाराओं के आरोपी सकलडीहा मनोज को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी मानते हुए एक हजार जुर्माना और जुर्माना न अदा करने पर तीन दिन की कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 2000 के चोरी सहित कई धाराओं के आरोपी दुधारी थाना सैयदराजा के अनिल को दोषी मानते हुए जेल में बितायी गयी अवधि व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर चार दिन कारावास की सजा सुनाई गई।

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