जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दो आरोपियों को मिली सजा, सीजेएम कोर्ट से आया फैसला

मुगलसराय कोतवाली के मामले में 19 जून 2017 को धारा 323 भादवि के संबन्ध में भोजपुर निवासी आरोपी खिचड़ू विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मुन्ना विश्वकर्मा को जेल में बितायी गयी अवधि के बराबर सजा दी।
 

मुगलसराय कोतवाली के दोनों मामले

मारपीट के मामले में खिचड़ू को सजा

आर्म्स एक्ट में सुरेन्द्र को मिली सजा

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्रा के 2 अलग-अलग अभियोगों में 2 आरोपियो को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

 पुलिस महानिदेशक के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में  चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध  न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 2 अप्रैल 2024 को माननीय न्यायालय ने 2 मुकदमे में 2 अभियुक्तों को सजा सुनायी।

मुगलसराय कोतवाली के मामले में 19 जून 2017 को धारा 323 भादवि के संबन्ध में भोजपुर निवासी आरोपी खिचड़ू विश्वकर्मा पुत्र स्व0 मुन्ना विश्वकर्मा को जेल में बितायी गयी अवधि के बराबर सजा दी। इनके विरुद्ध अपराध संख्या- 121/2017 धारा 323 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया था।  
वहीं  मुगलसराय कोतवाली के ही एक अन्य मामले में दिनांक 26 दिसंबर 2009 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के संबन्ध में आरोपी सुरेन्द्र पुत्र झंगू राम निवासी को भी सजा सुनायी। भोजापुर के रहने वाले इस कैदी के विरुद्ध अपराध संख्या- 569/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया था।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*