इस अभियुक्त को मिली सजा, 4 वर्ष की कठोर कारावास और 5 हजार का जुर्माना भी
चंदौली जिले में पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा जनपद चंदौली द्वारा 1 अभियुक्त को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।
आपको बता दे कि दिनांक 05.04.2021 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. छोटक सोनकर पुत्र स्व0 रामलाल सोनकर निवासी दुलहीपुर थाना मुगलसराय चंदौली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-138/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया ।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा द्वारा दोषी अभियुक्त - 1. छोटक सोनकर पुत्र स्व0 रामलाल सोनकर निवासी दुलहीपुर थाना मुगलसराय चंदौली को 4 वर्ष का साधारण कारावास व 5000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।
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