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चंदौली में ऑपरेशन कंविक्शन जारी, 5 चोरों को मिली जेल की सजा व जुर्माना

चंदौली जिलें में पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को चंदौली पुलिस  निरन्तर सफल बना रही है।
 

घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 5 अभियुक्तों  को मिली सजा

न्यायालय ने दिया 3-3 वर्ष का कारावास

 साथ में लगाया 4-4 हजार का जुर्माना

चंदौली जिलें में पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को चंदौली पुलिस  निरन्तर सफल बना रही है। इसी क्रम में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत घर में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।

माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी (अपर सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 05 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक को 10-10 दिवस को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

आपको बता दें कि दिनांक 16.07.1996 को धारा 454, 380 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. प्रसिद्ध सिंह पुत्र किशोर चौहान 2. पन्नालाल पुत्र बच्चन(मृतक) 3.शिवमूरत पुत्र गुंगा चौहान 4.सहादुर पुत्र बचाऊ 5.मुंशी पुत्र बच्चन 6.राजेन्द्र चौहान पुत्र जानकी निवासीगण ग्राम कुँआ थाना शहाबगंज जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 37/1996 धारा 454,380 भारतीय दंड विधान थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।   



पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश  लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक-  विपिन बिहारी यादव (पीओ)  व थाना शहाबगंज के पैरोकार आरक्षी बिपिन यादव  (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक  10.06.2024 को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी  (अपर सिविल जज(जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया )  जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त  1. प्रसिद्ध सिंह पुत्र किशोर चौहान 2. शिवमूरत पुत्र गुंगा चौहान 3.सहादुर पुत्र बचाऊ 4.मुंशी पुत्र बच्चन 5.राजेन्द्र चौहान पुत्र जानकी को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक को 10-10 दिवस को अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

                                                                                                                                                                                                                                       

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