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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिल रही है सजा, 5 अभियुक्तों को कोर्ट ने दी सजा व जुर्माना ​​​​​​​

माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली द्वारा दोषसिद्ध 5 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 2500-2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
 

  न्यायालय उठने तक की सजा

साथ में 2500-2500 रुपए का अर्थदण्ड

जानिए किस मामले में मिली सजा

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली द्वारा दोषसिद्ध 5 अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 2500-2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

बताया जा रहा है कि दिनांक 10. अगस्त 2004 को धारा 147,323,504,506 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अशोक पुत्र रामगति 2.अनिल पुत्र रामगति 3.सुनील पुत्र रामगति 4.राजेन्द्र पुत्र रामगति 5.नन्हकी पत्नी रामगति निवासीगण नई कोट थाना सकलडीहा जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- C-23/2004 धारा 147,323,504,506 भारतीय दंड विधान थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया। 
                            


उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार मुख्य आरक्षी उमेश कुमार (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्तों 1.अशोक पुत्र रामगति 2.अनिल पुत्र रामगति 3.सुनील पुत्र रामगति 4.राजेन्द्र पुत्र रामगति 5.नन्हकी पत्नी रामगति निवासीगण नई कोट थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को न्यायालय उठनें तक की सजा व 2500-2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की  सजा भुगतना होगा।

                                                       

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