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चोरी के मामले में रामप्रवेश यादव को मिली जेल के साथ जुर्माने की सजा

स अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व  2100 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिल रही है सजा

राम प्रवेश यादव को मिली सजा

जेल के साथ साथ 2100 का जुर्माना भी

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली।  इस अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व  2100 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया) जिला चंदौली नें दोषी एक अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 32100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया।

बताया जा रहा है किदिनांक 25.11.20 को धारा 457,380,411 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राम प्रवेश यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी रोहाखी थाना इलिया के विरुद्ध अपराध संख्या- 93/20 धारा 457,380,411 भारतीय दंड विधान थाना इलिया में पंजीकृत किया गया।   

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव(पीओ) व थाना इलिया के पैरोकार कांस्टेबल मुकेश कन्नौजिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.06.2024  को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त राम प्रवेश यादव को सजा दी गयी।

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