चंदौली में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी, 2 मामलों में 4 अभियुक्तों को सजा
चकिया कोतवाली के दारा चौहान और शिवधनी को सजा
चंदौली कोतवाली के मामले में धर्मेन्द्र कुमार गोंड और रामविलास गोंड़ को सजा
जानिए क्या थे सभी पर दर्ज मामले
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा देने का सिलसिला जारी है। इस दौरान शुक्रवार को चंदौली जिले में दो अलग-अलग मामलों में चल रही कार्यवाही के दौरान कुल चार लोगों को सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि सिविल जज जूनियर डिविजन कुँवर जितेन्द्र बहादुर सिंह की कोर्ट में 2 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोनों को अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 दिवस के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। चकिया कोतवाली में जनवरी 1991 में दर्ज मामले में यह सजा हुयी है।
चकिया कोतवाली में दिनांक 9 जनवरी 1991 में दर्ज धारा 147,323,325,504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त दारा चौहान पुत्र रामनाथ और शिवधनी पुत्र जगन्नाथ को सजा हुयी है। दोनों पचवनिया गांव के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ चकिया कोतवाली में अपराध संख्या- 194/1991 धारा 147,323,325,504 भादवि दर्ज किया गया था।
इसके अलावा एक अन्य मामले में सिविल जज जूनियर डिविजन सुश्री नूतन ने 2 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही साथ अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिनों की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतने के लिए आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि चंदौली कोतवाली में दर्ज मामले में यह सजा हुयी है। दिनांक 22 मई 2003 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार गोंड उर्फ मुन्नू गोंड़ और रामविलास गोंड़ उर्फ सुरे उर्फ सागर पुत्र लालजी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। चन्दौली कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या- 87/2003 धारा 379, 411 भादवि में इनको सजा मिली है।
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