ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिला आजीवन कारावास, हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को सजा
हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा
साथ में कोर्ट ने लगाया जुर्माना
2006 में हुयी हत्या की घटना
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली। हत्या के आरोपी दो अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2-2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह तृतीय (एएसजे कक्ष संख्या-1) जिला चंदौली नें दोषी दो अभियुक्तो को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 2-2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
बताया जा रहा है कि दिनांक 18.04.2006 को धारा 302,201 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामेश्वर उर्फ सेठ गोंड (पत्रवाली पृथक किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचारण किया जा रहा है ।) 2.सीता राम गोंड पुत्र शम्भु गोंड निवासी कन्जेहरा थाना धीना जनपद चन्दौली 3.राम अवध पुत्र सुरेश निवासी कविलापुर थाना दुर्गावती जनपद भभुआ कैमुर बिहार 4.मुन्ना उर्फ अयोध्या गोंड पुत्र फौजदार गोंड निवासी सब्जी मण्डी जमनियां जिला गाजीपुर (दौरान विचारण मृत्यु) के विरुद्ध अपराध संख्या- 24/2006 धारा 302,201 भारतीय दंड विधान थाना धीना में पंजीकृत किया गया ।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना धीना के पैरोकार कांस्टेबल राम प्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त सीता राम गोंड और राम अवध को सजा दी गयी।
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