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ऑपरेशन कन्विक्शन में सुनाई सजा, साथ में लगा 50 हजार रुपये का जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
 

सिविल जज कोर्ट ने सुनायी सजा

फ्रॉड को लेकर सुनायी गयी सजा

50 हजार रुपये का लगा अर्थदण्ड

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पीठासीन अधिकारी श्रीमती इन्दू रानी (सिविल जज -जूनियर डिवीजन) जनपद चंदौली द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।


बताते चलें कि दिनांक 11 मई 1992 को धारा 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त चालक जगदीश सिंह पुत्र राम नरायन सिंह निवासी अमहिया थाना झगहा जनपद गोरखपुर  और दीपचन्द्र सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी अमोढा थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 96/2022 धारा 420,467,468 भारतीय दंड विधान थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध  न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन मिश्रा (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी  इन्दू रानी सिविल जज  जनपद  चंदौली द्वारा दोनों अभियुक्तों को न्यायालय उठनें तक की सजा व 50000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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