ऑपरेशन कनविक्शन में मिली एक और अभियुक्त को सजा, लगा 1000 का जुर्माना
ऑपरेशन का नेविगेशन के तहत एक और अभियुक्त को मिली सजा ,जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगा 1000 का अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत आर्म्स एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
आपको बता दें कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-3 जनपद चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताया जा रहा है कि दिनांक 20.06.2012 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त श्याम नरायण सोनकर पुत्र सकलू निवासी विसौरी थाना व जिला चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 51/2012 धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*