ऑपरेशन कन्विक्शन की एक और कार्रवाई, अभियुक्त पारस डोम को 3500 का आर्थिक दंड और 7 दिन की मिली सजा

चंदौली जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत लंबित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य वैज्ञानिक विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाना है।

इसी क्रम में, थाना चंदौली में दर्ज एक पुराने मामले में आरोपी पारस डोम पुत्र फेन गिलास डोम, निवासी ग्राम मुदरा, थाना मुदरा, जनपद भभुआ (बिहार) को दोषी ठहराया गया है। यह मामला 23 जनवरी 2001 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध संख्या 07/2001 के रूप में पंजीकृत किया गया था।

मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, सहायक अभियोजन अधिकारी विजय पाण्डेय और थाना चंदौली के पैरोकार कांस्टेबल श्याम यादव की प्रभावी पैरवी और साक्षियों के सशक्त साक्ष्य के आधार पर, 22 मई 2025 को न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी प्रथम) द्वारा पारस डोम को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ ₹3500 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में उसे 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देशों के तहत चल रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान की सफलता का प्रतीक है, जिसमें जनपदीय पुलिस की कड़ी मेहनत और न्यायिक प्रणाली की सक्रियता से न्याय सुनिश्चित किया जा रहा है।
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