गांवों में होगा प्रधानमंत्री आवास पाने की पात्रता का प्रचार, दिवारों पर लिखे जाएंगे नियम
PM आवास पात्रता के नए नियमों का होगा प्रचार प्रसार
इसके लिए सक्रिय हुआ प्रशासन
दीवारों पर लिखे जाएंगे पात्रता के नए नियम
चंदौली जिले की ग्राम पंचायतों में पीएम आवास योजना की पात्रता के नियमों के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए नए पात्रता के नियम दीवारों पर अंकित किए जाएंगे, ताकि लोगों को नियमों की सही-सही जानकारी हो सके।
आपको बता दें कि जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को पीएम आवास के नए पात्रता नियमों के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत गांवों में पंचायत भवन, स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पात्रता के नियम अंकित किए जाएंगे। गांव- गांव में चौपाल लगाकर पात्र लोगों को योजना के बारे मे बताया जाएगा और आवेदन लिए जाएंगे । पीएम आवास के नए पात्रता नियमों में तहत लाभार्थी के पास झोपड़ी या कच्चा मकान होना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल फोन, दो पहिया वाहन और फ्रीज होने के बाद भी वह आवास लेने का पात्र होगा।
इस सम्बंध में बरहनी के बीडीओ राजेश नायक ने बताया कि पीएम आवास के नए पात्रता नियमों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए गांवों में दीवारों पर अंकित कराया जाएगा। इससे लोग सरकार के नए मानक के बारे में जान सकेंगे।
पीएम आवास के मानक के अब हैं 10 बिंदु
पीएम आवास के लिए पहले मानक के 13 बिंदुओं के आधार पर पात्रों का चयन किया जाता है। नए नियमों के तहत घटाकर 10 मानक बिंदु कर दिए गए हैं। अब टीवी/रेफ्रिजरेटर, मोटर साइकिल और 15 हजार प्रति माह वेतन पाने वाले भी प्रधानमंत्री आवास के लिए पात्र होंगे। पहले 10000 रुपये प्रति माह आय का मानक था। इसके अतिरिक्त 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित भूमि वाले भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
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