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गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित जब्त वाहनों की होगी नीलामी, केवल GST धारकों को मिलेगा मौका

गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की संख्या कई है, जो लम्बे समय से थानों में खड़े हैं। इन्हें विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम किया जाना है।
 

चंदौली थाने में 4 जून को होगी सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया

प्रशासन ने जारी की अधिसूचना

पुलिस करने जा रही है जब्त वाहनों की नीलामी

चंदौली जिले में चंदौली थाने में गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज विभिन्न मुकदमों में जब्त किए गए वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की तिथि तय कर दी गई है। यह नीलामी आगामी 4 जून 2025 (बुधवार) को प्रातः 10:00 बजे से थाना चंदौली परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें नीलामी में केवल GST पंजीकृत व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे।

इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, गोवध निवारण अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की संख्या कई है, जो लम्बे समय से थानों में खड़े हैं। इन्हें विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम किया जाना है। ऐसे में सभी इच्छुक एवं पात्र GST धारकों से अनुरोध किया गया है कि वे नियत तिथि को समय से नीलामी स्थल पर पहुंचें तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ भाग लें।

नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी तथा मौके पर ही सबसे अधिक बोली लगाने वाले को वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नीलामी में केवल वही लोग भाग ले सकते हैं, जिनके पास वैध GST नंबर है। गैर-GST धारकों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जनपद प्रशासन द्वारा यह सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अधिकतम संख्या में इच्छुक व्यक्ति इस प्रक्रिया से अवगत हो सकें और भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।

नीलामी से संबंधित मुख्य बिंदु:

तिथि: 04 जून 2025 (बुधवार)

समय: प्रातः 10:00 बजे

स्थान: थाना चंदौली परिसर

प्रतिभागिता: केवल GST धारकों को अनुमति

उद्देश्य: गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमों में जब्त वाहनों की कानूनी नीलामी

इच्छुक प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियत समय पर नीलामी स्थल पर पहुंचकर प्रक्रिया में सम्मिलित हों। अधिक जानकारी हेतु थाना चंदौली से संपर्क किया जा सकता है।

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