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ऑपरेशन कन्विक्शन में सुनाई सजा, जेल में काटी सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना

इस अभियुक्त को 6 माह के कारावास की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली।  इस अभियुक्त को 6 माह के कारावास की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्यामबाबू (अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम / एफटीसी प्रथम) जिला चंदौली नें दोषी एक अभियुक्त को  6 माह के कारावास की सजा व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया । अर्थदण्ड न अदा करने पर1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया।

बताया जा रहा है कि दिनांक 12.09.2011 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त रामायण प्रसाद पुत्र सरल प्रसाद पता बेदुआ सदर कोतवाली जनपद बलिया के विरुद्ध अपराध संख्या- 260/11 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार पाण्डेय  (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल घनश्याम पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 28.06.2024  को श्यामबाबू (अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम / एफटीसी प्रथम) चंदौली द्वारा अभियुक्त रामायण प्रसाद को सजा दी गयी।

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