ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी कार्रवाई, 6 अभियुक्तों को हुई 10-10 वर्ष की सजा, साथ में लगा 18-18 हजार का अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह (III) (एएसजे कक्ष संख्या-1) जनपद चन्दौली द्वारा 06 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा व 18000-18000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । व (7.संतोष पुत्र मंगला 8. विनोद पुत्र मंगला-पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड को प्रेषित)।
बताया जा रहा है कि दिनांक 23 मार्च 2002 को धारा 147,149,323, 325,304,504,506 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मंगला पुत्र जीउत 2.कैलाश पुत्र जीउत 3.भगवान दास पुत्र रामचरन 4.छोटे लाल पुत्र रामचरन 5.मुन्नू राम पुत्र रामकृत 6. बहादुर पुत्र रामकृत (7.संतोष पुत्र मंगला 8. विनोद पुत्र मंगला-पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड को प्रेषित) निवासीगण धनेजा थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व 1.श्री संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी ) व थाना बबुरी के पैरोकार कांस्टेबल सत्यप्रकाश की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह (III) (एएसजे कक्ष संख्या-1) एएसजे कक्ष संख्या-1 द्वारा अभियुक्तगण 1.मंगला पुत्र जीउत 2.कैलाश पुत्र जीउत 3.भगवान दास पुत्र रामचरन 4.छोटे लाल पुत्र रामचरन 5.मुन्नू राम पुत्र रामकृत 6. बहादुर पुत्र रामकृत 10-10 वर्ष की सजा व 18000-18000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। व (7.संतोष पुत्र मंगला 8. विनोद पुत्र मंगला-पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड को प्रेषित)।
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