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10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का होगा झटपट निपटारा

इस बात की जानकारी दी गई कि आगामी 10 मई 2025 को होने वाली लोक अदालत में तमाम तरह के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते और स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा।
 

 जनपद न्यायाधीश ने की तैयारी मीटिंग

राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138 एन.आई. एक्ट के मामलों का निपटापा

श्रमिक वाद-वैवाहिक वाद के साथ ई-चालान पर सुनवाई

अन्य सिविल वादों का भी होगा निस्तारण

चंदौली जनपद के जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष रविंद्र सिंह के निर्देशन में आज अपर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विकास वर्मा प्रथम की अध्यक्षता में आज दोपहर जनपद न्यायाधीश के कक्ष में आगामी लोक अदालत की तैयारी के लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई जिला स्तरीय अधिकारियों ने शिरकत की।

इस दौरान सभी को इस बात की जानकारी दी गई कि आगामी 10 मई 2025 को होने वाली लोक अदालत में तमाम तरह के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते और स्वीकृति के आधार पर किया जाएगा। इसलिए इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय लोक अदालत की सुविधा का लाभ उठा सकें और अपने लंबे समय से चल रहे मामलों का निपटारा करवा सकें।

 जनपद न्यायाधीश रवीन्द्र सिंह के द्वारा बुलायी गयी तैयारी मीटिंग में जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला वन विभाग अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग उपस्थित रहे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के तत्वाधान मे दिनांक 10 मई 2025 दिन शनिवार को समय प्रातः 10.00 बजे से आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में धारा 138
एन.आई. एक्ट, श्रमिक वाद, वैवाहिक वाद, ई-चालान व अन्य सिविल वादों का निस्तारण सुलह समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी लोग आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक उपरोक्त से संबंधित वाद नियत करें एवं नियत वादों में ससमय नोटिस व सम्मन प्रेषित करें, जिससे अधिक से अधिक वादों को लोक अदालत में निस्तारण कराकर प्रभावित लोगों को लाभान्वित किया जा सके।

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