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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सज्जन अली को न्यायालय ने सुनाई सजा ​​​​​​​

थाना सैयदराजा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दिनांक 16 जुलाई 2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
 

पशु तस्करी के मामले में मिली सजा

सैयदराजा थाने में दर्ज था मामला

कौशांबी जिले का रहने वाला है सज्जन अली

चंदौली जिले में पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चंदौली पुलिस को एक और सफलता मिली है। इस अभियान के तहत वैज्ञानिक विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई।

बताते चलें कि मामला थाना सैयदराजा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां दिनांक 16 जुलाई 2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मामला मु.अ.सं. 105/2004 के अंतर्गत सज्जन अली पुत्र अच्छन अली निवासी ननवई, थाना कोखराज, जिला कौशाम्बी के खिलाफ दर्ज किया गया था।

लगभग दो दशक पुराना यह मामला अब अपने अंजाम तक पहुंचा है। मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, एपीओ श्री विजय पाण्डेय और थाना सैयदराजा के पैरोकार कांस्टेबल राजीव प्रजापति की संयुक्त प्रभावी पैरवी और साक्षियों की सशक्त गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।

 न्यायालय की पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी प्रथम, जनपद चंदौली) ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि व ₹1600 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 7 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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