दवाएं और कीटनाशक बेचने वाले दुकानदार सावधान, रिकॉर्ड अप-टू-डेट ने मिला तो होगी कार्रवाई

कीटनाशक विक्रेताओं को कैश मेमो जारी करने का आदेश
अपनी बिक्री के अभिलेख अपडेट रखने का फरमान
लापरवाह विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की तैयारी
चंदौली जनपद में कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों पर निरीक्षण के दौरान लगातार कमियां सामने आने के बाद जिला कृषि रक्षा अधिकारी स्नेह प्रभा ने सभी विक्रेताओं को पत्र के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी विक्रेता स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर और कैश मेमो को अद्यतन रखें और दुकान पर उपलब्ध कराएं।
अधिकारी ने कहा कि कई दुकानों पर कैश मेमो जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता में कमी आ रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि यदि कोई विक्रेता उन्हें कैश मेमो नहीं देता है, तो वे इसकी सूचना सीधे जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
स्नेह प्रभा ने सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे कीटनाशी अधिनियम 1968 और कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करें। यदि निरीक्षण के दौरान कोई भी अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्देशों के बावजूद कोई विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके रसायनों को सीज करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
यह कदम किसानों की सुरक्षा और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन ने सभी विक्रेताओं से सहयोग की अपेक्षा जताई है ताकि कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनी रहे।

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