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चंदौली में चीनी पर लागू हुई स्टॉक लिमिट, कालाबाजारी करने वालों पर होगा एक्शन, इस नंबर पर करें शिकायत

चंदौली में चीनी की कालाबाजारी और मनमाने दामों पर रोक लगाने के लिए स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। 30 नवंबर तक व्यापारी 4000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। जमाखोरी रोकने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

 
 

चंदौली में चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू

30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था

व्यापारी अधिकतम 4,000 क्विंटल रखेंगे स्टॉक

जमाखोरी रोकने को बनीं प्रशासनिक टीमें

ओवर-रेटिंग पर इन नंबरों पर करें शिकायत

चंदौली जिले में चीनी की कमी और मनमाने दामों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। यह नई व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक पूरे जिले में प्रभावी रहेगी। जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देश पर व्यापारियों के गोदामों में चीनी के स्टॉक की सघन जांच करने के लिए विशेष प्रशासनिक टीमों का गठन कर दिया गया है।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
नियमों के मुताबिक, कोई भी चीनी डीलर स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों से ज्यादा समय तक उसका भंडारण नहीं कर सकता। इसके अलावा, किसी भी व्यापारी को 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी रखने की अनुमति नहीं होगी। भंडारण के दिनों की गिनती में माल मिलने का पहला दिन भी जोड़ा जाएगा।

सभी डीलरों को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल ([http://foodstock.dfpd.gov.in](http://foodstock.dfpd.gov.in)) पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपने स्टॉक की घोषणा करनी होगी। हर शुक्रवार को इस जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य होगा।

ओवर-रेटिंग की शिकायत मिलने पर दर्ज होगा मुकदमा
जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। जांच के दौरान अगर किसी व्यापारी के पास तय सीमा से अधिक चीनी मिलती है या ग्राहकों से तय दाम से ज्यादा (ओवर-रेटिंग) वसूलने की बात सामने आती है, तो संबंधित व्यापारी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए नागरिक किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें।

शिकायत के लिए जारी हुए हेल्पलाइन नंबर
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे बाजार पर नजर बनाए रखने में सहयोग करें। यदि कोई दुकानदार या व्यापारी चीनी की कालाबाजारी करता है, जमाखोरी में शामिल पाया जाता है या तय दर से ज्यादा दाम वसूलता है, तो इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।
इसके लिए नागरिक जिला पूर्ति अधिकारी (मो. 7839564808) या जिला खाद्य विपणन अधिकारी (मो. 7839565148) से संपर्क करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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