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आपूर्ति निरीक्षक ने कोदोचक के कोटेदार की दुकान को किया निरस्त, जाने पूरा मामला

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के चकिया तहसील के बबुरी थाना क्षेत्र के कोदोचक के कोटेदार के खिलाफ खाद्यान्न निरीक्षक ममता सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसके तहत कोटेदार की दूकान निलंबित करने की कार्रवाई की गयी है । बताते चलें कि कोदोचक के कोटेदार द्वारा रात्रि
 
आपूर्ति निरीक्षक ने कोदोचक के कोटेदार की दुकान को किया निरस्त, जाने पूरा मामला

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चंदौली जिले के चकिया तहसील के बबुरी थाना क्षेत्र के कोदोचक के कोटेदार के खिलाफ खाद्यान्न निरीक्षक ममता सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है जिसके तहत कोटेदार की दूकान निलंबित करने की कार्रवाई की गयी है ।

बताते चलें कि कोदोचक के कोटेदार द्वारा रात्रि के समय सरकारी राशन को एक मैजिक में लादकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था । जिसे ग्रामीणों द्वारा पकड़कर लिया गया और काफी बवाल किये जाने के मामले में खाद्यान्न निरीक्षक चकिया ममता सिंह द्वारा जांच किया गया तो कोदोचक के कोटेदार गुड्डू प्रसाद दोषी पाए गए। जिनके खिलाफ आपूर्ति निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/ 7 के अंतर्गत सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है ।

आपूर्ति निरीक्षक ने कोदोचक के कोटेदार की दुकान को किया निरस्त, जाने पूरा मामला
आपूर्ति निरीक्षक ने कोदोचक के कोटेदार की दुकान को किया निरस्त, जाने पूरा मामला

आप को बता दें कि इससे संबंधित अधिकारियों को भी इस सूचना से अवगत करा दिया गया है ।

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