जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

इन दो शातिर बदमाशों को किया गया जिला बदर, बबुरी व सैयदराजा इलाके के हैं बदमाश

पुलिस ने अपराधियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे छह महीने तक जिले के अंदर दिखाई न दें, वरना उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
 

जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई

जिलाबदर हुए दोनों अभियुक्त

जानिए क्या है उनका अपराधिक इतिहास

चंदौली जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को 06 माह तक निर्धारित समय के लिए प्रेषित आख्या व प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर 02 शातिर अभियुक्त को जिलाबदर किया गया है ।

डॉ0 अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाई के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बबुरी व प्र0नि0 सैयदराजा पुलिस द्वारा 02 शातिर अपराधियों के विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराधी को आगामी 06 माह की अवधि तक के लिए जनपद चन्दौली की सीमाओं को छोड़कर बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।

पुलिस ने अपराधियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे छह महीने तक जिले के अंदर दिखाई न दें, वरना उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाबदर अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास व अपराध का विवरण-
👇01 थाना बबुरी
अभियुक्त- जयराम पाण्डेय पुत्र भोलानाथ पाण्डेय निवासी ग्राम- करेमुआ थाना बबुरी जनपद- चंदौली
आपराधिक इतिहास :-
1. मु0अ0सं0 18/2016 धारा 392,34,411 भा0द0वि0 थाना बबुरी।
2. मु0अ0सं0 07/2016 धारा 392,34,411 भा०द०वि० थाना शहाबगंज ।
3. मु0अ0सं0 40/2016 धारा 392,34,411 भा०द०वि० थाना सैयदराजा ।
4. मु0अ0सं0 91/2016 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा।
5. मु0अ0सं0 126/2016 धारा 392,34,411 भा०द०वि० थाना चोपन जनपद सोनभद्र।
6. मु0अ0सं0 70/2016 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बबुरी जनपद चन्दौली।

अपराध का संक्षिप्त विवरण :-
अभियुक्त पर लूट, चोरी, शराब, आर्म्स एक्ट जैसे अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त लुटेरा, दबंग, गुण्डा एवं शातिर आपराधिक किस्म का व्यक्ति है।

👇02  थाना सैयदराजा
अभियुक्त- हेमन्त सिंह पुत्र स्व0 सुनील सिंह निवासी ग्राम- नौबतपुर थाना सैयदराजा जनपद चंदौली
आपराधिक इतिहास :-
1.    मु0अ0सं0- 89/2022 धारा- 363, 376 भा0द0वि0 व 3 / 4 पॉक्सो एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

अपराध का संक्षिप्त विवरण :-
अभियुक्त पर मनबढ़, दबंग किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो आये दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी व अभद्र टिप्पणी करने का आदि है।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*