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हत्या के दोषी वीरेंद्र बिंद को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

शनिवार को हुई सुनवाई में धानापुर थाने के पैरोकार सुबहान अहमद ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए। एडीजीसी जय प्रताप सिंह ने अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किए।
 

एससी-एसटी स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

चार साल पुराने हत्या मामले में आया फैसला

लखईपुर गांव में हुई थी हत्या

आरोपी वीरेंद्र बिंद को आजीवन कारावास

चंदौली जिले में स्पेशल जज एससी एसटी रामबाबू की अदालत ने शनिवार को एक हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने वीरेंद्र बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

आपको बता दें कि मामला वर्ष 2021 का है। 8 अगस्त को धानापुर थानाक्षेत्र के लखईपुर गांव निवासी वीरेंद्र बिंद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था।

शनिवार को हुई सुनवाई में धानापुर थाने के पैरोकार सुबहान अहमद ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पेश किए। एडीजीसी जय प्रताप सिंह ने अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किए। साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने वीरेंद्र को दोषी करार दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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