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चंदौली में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू, SIR के लिए BLO घर-घर बांट रहे गणना प्रपत्र

अभियान के पहले दिन बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को दो गणना प्रपत्र सौंप रहे हैं। इनमें से एक प्रपत्र मतदाता को अपने पास रखना होगा, जबकि दूसरा प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करना होगा।
 

चंदौली में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण की शुरुआत

बीएलओ घर-घर पहुंचकर दे रहे गणना प्रपत्र

गांव-गांव चल रहा मतदाता सत्यापन अभियान

जन्म तिथि और पहचान प्रमाण पत्र अनिवार्य

चंदौली जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो गई। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र (एनुमरेशन फॉर्म) बांट रहे हैं और उन्हें सही तरीके से भरने की जानकारी दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

इस अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना और त्रुटियों को दूर करना है। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जिले के सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) ने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को गणना प्रपत्र वितरित किए और उन्हें निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए।

बीएलओ घर-घर पहुंचकर कर रहे सर्वे

अभियान के पहले दिन बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को दो गणना प्रपत्र सौंप रहे हैं। इनमें से एक प्रपत्र मतदाता को अपने पास रखना होगा, जबकि दूसरा प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करना होगा। बीएलओ लोगों को बता रहे हैं कि इस फॉर्म में परिवार के प्रत्येक मतदाता सदस्य का नाम, आयु, जन्म तिथि, जन्म स्थान, और अन्य विवरण सही-सही दर्ज करने हैं।

2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम पहले से दर्ज है, उन्हें केवल अपने विवरण भरने हैं। वहीं जो 2003 में मतदाता नहीं थे, उन्हें अपने माता-पिता या दादा-दादी की जानकारी दर्ज करनी होगी।

गांव-गांव तक पहुंचेगा अभियान

जिले के प्रत्येक गांव और वार्ड में बीएलओ और सुपरवाइजर को जिम्मेदारी दी गई है कि वे किसी भी पात्र नागरिक को सूची से वंचित न रहने दें। जो लोग बाहर रहते हैं, उनके परिवार के सदस्य फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंपेंगे। बीएलओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक घर का भौतिक सत्यापन करें और सुनिश्चित करें कि सभी योग्य नागरिकों का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज हो।

प्रकाशन और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 9 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इस अवधि में नागरिक अपने नाम जोड़ने, संशोधित करने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियों की सुनवाई और सत्यापन किया जाएगा। संबंधित अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच कर निर्णय लेंगे।
अंत में, 7 फरवरी 2026 को जिले की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

दस्तावेजों की अनिवार्यता

बीएलओ मतदाताओं को यह भी बता रहे हैं कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या संशोधन के लिए जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज आवश्यक होंगे। आयोग ने निम्नलिखित प्रमाण पत्र मान्य किए हैं—

  1.     केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान पत्र
  2.     पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
  3.     सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  4.     पासपोर्ट
  5.     बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र
  6.     सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7.     वन अधिकार प्रमाण पत्र

जिन मतदाताओं का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उनके लिए केवल एनुमरेशन फॉर्म भरना पर्याप्त होगा। लेकिन जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने बताया कि जिले में 1542 बीएलओ तैनात किए गए हैं। जिले में कुल 1542 मतदेय स्थल और 921 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अधिकारी को जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची से वंचित न रखा जाए। यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी कारणवश बीएलओ से नहीं मिल पाता है, तो वह ऑनलाइन भी अपना विवरण भर सकता है।

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