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होली के दिन जिले में बंद रहेंगी सभी देसी व अंग्रेजी शराब की दुकानें, आ गया जिलाधिकारी का आदेश

इसके लिए जिलाधिकारी ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के मौके पर लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से समस्त शराब, बियर और भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है।
 

होली के लिए पहले से कर लें तैयारी

बंद रहेगी 8 मार्च को सभी शराब की दुकानें

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने जारी किया है आदेश

चंदौली जिले के जिलाधिकारी ने होली के त्योहार के मद्देनजर जनपद चंदौली की सभी शराब की दुकानों को 8 मार्च के दिन बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान सभी देसी शराब की दुकानों के साथ-साथ विदेशी शराब की दुकानें, बियर शाप एवं भांग की बिक्री करने वाली सभी थोक एवं फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही साथ यह आदेश मॉडल शॉप पर भी लागू होगा।

Wine and Beer Shops

 चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि होली का त्योहार 8 मार्च को मनाया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के मौके पर लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से समस्त शराब, बियर और भांग की दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इस दौरान किसी भी लाइसेंसधारी को किसी भी प्रकार का प्रतिकर नहीं दिया जाएगा।

 जिलाधिकारी ने इस आदेश को जारी करते हुए संबंधित आदेश की कॉपी पुलिस अधिकारियों के साथ साथ, आबकारी विभाग तथा समस्त उपजिलाधिकारियों को भेज दी है। साथ ही साथ इस सूचना को समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों से भी प्रचारित प्रसारित करने का आग्रह किया है, ताकि लोगों को इस बात की जानकारी हो सके।

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