ऑपरेशन कन्विक्शन के जरिए बलात्कारी को मिली 10 साल की सजा
2019 में धीना थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
आरोपी अनिल गुप्ता को हुयी जेल के साथ जुर्माने की सजा
एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज राम बाबू यादव का फैसला
चंदौली जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा दिलाने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान जनपद की पुलिस के द्वारा विवेचना अचूक साक्ष्य संकलन तथा लोक अभियोजन की पैरवी के कारण अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। इसी मामले में एक अभियुक्त को 10 साल के कठोर का सजा के साथ-साथ 11000 हजार के अधिकतम से दंडित किया गया है। साथ ही साथ यह आदेश दिया गया है कि अगर वह अर्थ दंड अदा नहीं कर पता है तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतान होगी।
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दलित से रेप के मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज राम बाबू यादव द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 11000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि अर्थदण्ड न अदा करने पर उसको 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
साल 2019 में धीना थाने में दर्ज मुकदमे में कहा जा रहा है कि आरोपी अनिल गुप्ता के खिलाफ दिनांक 29 जुलाई 2019 को धारा 376, 504, 506 भादवि व 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी।
इस मामले में मानिटरिंग सेल व जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) व थाना धीना के पैरोकार कांस्टेबल घनश्याम की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 21 अप्रैल 2025 को स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट को द्वारा सजा दी गयी है।
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