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अपहरण व बलात्कार के मामले में राजेश को 12 साल के कारावास की सजा, बबुरी इलाके का है मामला

बबुरी थाना क्षेत्र के एक निवासी किशोरी का वर्ष 2016 के जनवरी माह में अपहरण कर लिया गया था,  जिसके बाद किशोरी के पिता के द्वारा अकोढ़ा गांव के राजेश कुमार के खिलाफ बबुरी थाने में अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया।
 

 किशोरी के अपहरण व बलात्कार का मामला

बबुरी थाना इलाके की है घटना

जनवरी 2016  में दर्ज कराया गया था मुकदमा 

चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने किशोरी के अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए बबुरी थाना क्षेत्र के राजेश कुमार को दोषी करार दिया है और 12 साल के कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही साथ मामले में दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने कोर्ट में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किया जिसके बाद जज साहब ने सजा सुना दी।

मामले में बताया गया कि बबुरी थाना क्षेत्र के एक निवासी किशोरी का वर्ष 2016 के जनवरी माह में अपहरण कर लिया गया था,  जिसके बाद किशोरी के पिता के द्वारा अकोढ़ा गांव के राजेश कुमार के खिलाफ बबुरी थाने में अपहरण सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद में पुलिस ने दबिश देकर किशोरी को बरामद कर लिया था।
किशोरी के बरामद किए जाने के बाद किशोरी का मेडिकल मुआयना और बयान को दर्ज करके पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने राजेश कुमार को दोषी पाया है। इसमें धारा 363 के तहत चार साल की कैद और चार हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।

साथ ही साथ धारा 366 के तहत पांच साल का कैद और लैगिग अपराध परीक्षण के तहत 12 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अब दोषी को अधिकतम 12 साल की सजा हुई है। वहीं कोर्ट ने दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त की सजा जेल में गुजारनी होगी।

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