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2016 में मासूम के साथ रेप के मामले में गंगा सागर को 15 साल की सजा

दुष्कर्म के मामले में आरोपित गंगा सागर उर्फ मंटू को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुना दिया है।
 

चार वर्षीय बालिका से रेप का मामला

सैयदराजा इलाके की है घटना

विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनाई सजा


 


चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के मामले में आरोपित गंगा सागर उर्फ मंटू को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुना दिया है। इस मामले में विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने मुकदमे की पैरवी और तर्क प्रस्तुत किया।

अभियोजन के अनुसार मुगलसराय कोतवाली की चार वर्षीय बालिका पीड़िता की मां का आरोप था कि वह अपने पिता के साथ एक वर्ष से मायके सैयदराजा कस्बे में रह रही थी। एक दिसंबर 2016 को दोपहर में उसकी बेटी बगल के ही पड़ोसी के घर खेलने गई थी। पड़ोसी गंगा सागर उर्फ मंटू ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जानकारी बेटी को कपड़ा पहनाने के दौरान हुई। पूछने पर उसकी बेटी रोते हुए आपबीती बताई । इसके बाद पीड़िता की मां ने सैयदराजा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

 पुलिस ने मामले की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश ने बालिका के बयान और अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाया।

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