ऑपरेशन कन्विक्शन में 2 और अभियुक्तों को मिली सजा, जानिए कौन-कौन हैं शामिल
आर्म्स एक्ट व एनडीपीएस एक्ट में मिली सजा
एक भभुआ का तो दूसरा चंदौली जिले का निवासी
जानिए क्या था दोनों का अपराध
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध तेजी से अधिकतम दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के धारा 25 आयुध अधिनियम के दोषी को न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि व 1 हजार रुपए के अर्थदण्ड से किया गया है। मामले में दंडित वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा मिलने की बात कही जा रही है।
थाना सैयदराजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 67/1995 धारा-25 आयुध अधिनियम में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।
मामले में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजक के प्रभावी पैरवी से न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को आरोपी शंकर हरिजन पुत्र वंशरीपन हरिजन को सजा सुनायी गयी है। यह बिहार के भभुआ जिले के सागापुर गांव का रहने वाला है। इसे जेल में बिताई गई कारावास अवधि के बराबर सजा के साथ-साथ 1000 रुपए के अर्थदण्ड से से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर इसे 7 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया है।
इसके साथ ही दूसरे मामले में हेरोइन तस्करी करने वाले अभियुक्त के विरुद्ध थाना चन्दौली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 223/2000 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश करने पर कार्रवाई के बाद सजा सुनायी गयी है।
मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को आरोपी बुद्धू उर्फ बुद्धिराम पुत्र सुराहू हरिजन को जेल में बितायी गयी अवधि के बराबर की सजा के साथ व 3000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त चंदौली जिले के केशवपुर गांव का निवासी है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*